शरणार्थियों और शरणागतों के लिए परिवार का फिर से मिलना

13 मार्च, 2025 को अपडेट किया गया
इस पेज का अनुवाद किसी व्यक्ति द्वारा पेशेवर रूप से किया गया है। और अधिक जानें

शरणार्थी, शरणागत और अफ़गान SIV होल्डर, अमेरिका में उनके साथ जुड़ने के लिए कुछ परिवार के सदस्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं. परिवार पुनर्मिलन के बारे में ज़्यादा जानें. इस कार्यक्रम और इसके लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में जानकारी पाएं.

परिवार पुनर्मिलन की स्थिति 

नया प्रशासन इमिग्रेशन में बदलाव कर रहा है, जिससे परिवार पुनर्मिलन प्रभावित हुआ है, जैसे कि यू.एस. रिफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम (USRAP) के माध्यम से शरणार्थी प्रोसेसिंग को रोकना. इसने फिलहाल पुनर्वास की सेवा देने वाली एजेंसियों को शरणार्थियों, शरणागतों और SIV को सहायता प्रदान करने से भी रोक दिया है.

शरणार्थी और शरणागत

  • I-730 शरणार्थी/शरणागत संबंधी याचिका प्रभावित नहीं है. आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं और फॉलो-टू-जॉइन मामले प्रोसेस किए जा रहे हैं. शरणार्थी प्रक्रिया और प्रवेश को रोका गया था, लेकिन अब फिर से शुरू हो गए हैं. हालाँकि, केस को हैंडल के तरीके में अभी भी देरी या बदलाव हो सकता है.

अफगान और इराकी SIV होल्डर

  • I-824 SIV फ़ॉलो-टू-जॉइन आवेदन प्रभावित नहीं है. आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं और केस को प्रोसेस किया जा रहा है. यात्रा के लिए सहायता अब उपलब्ध नहीं है. आपको अपनी यात्रा की व्यवस्था खुद करनी होगी.

अफ़गान परोली

  • DS-4317 अफ़गान परोली परिवार पुनर्मिलन स्थगित है. आप अभी भी फॉर्म DS-4317 सबमिट कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम रुका हुआ है और शायद फिर से शुरू नहीं हो सकता.

इराकी और सीरियाई

  • P-2 डायरेक्ट एक्सेस प्रोग्राम स्थगित है. आप USRAP I-130 विशेष कार्यक्रम के तहत आवेदन नहीं कर सकते या अपने परिवार को अमेरिका नहीं ला सकते. आप अभी भी नियमित I-130 प्रक्रिया के माध्यम से पारिवारिक आप्रवासन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

सेंट्रल अमेरिका में नाबालिगों के माता-पिता

  • सेंट्रल अमेरिकन माइनर्स (CAM) प्रोग्राम स्थगित है. आप CAM के माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते या अपने परिवार को नहीं ला सकते, सभी मामले फिलहाल स्थगित हैं.

पी-3 ऐफ़िडेविट ऑफ़ रिलेशनशिप कार्यक्रम

  • पी-3 कार्यक्रम स्थगित है. अमेरिका में शरणार्थी, शरणागत और SIV धारक वर्तमान में AOR के माध्यम से परिवार पुनर्मिलन के लिए आवेदन नहीं कर सकते.

शरणार्थियों और शरणागतों के लिए कार्यक्रम

शरणार्थियों और शरणागतों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ फिर से मिलाने में मदद करने के लिए अमेरिका में विशेष कार्यक्रम मौजूद हैं. इनमें शरणार्थियों, शरणागतों, और उच्च प्राथमिकता वाले देशों में मौजूद परिवारों वाले SIV के लिए फ़ॉर्म I-730 और ऐफ़िडेविट ऑफ़ रिलेशनशिप (AOR) शामिल हैं.

ये कार्यक्रम कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि:

  • आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है
  • आपके परिवार के सदस्य को वही कानूनी दर्जा मिलेगा, जो आपको आते समय मिला था (इसे डेरिवेटिव स्टेटस कहा जाता है)
  • आप जैसे ही शरणार्थी के रूप में आते हैं या जैसे ही आपको शरण दी जाती है, आवेदन कर सकते हैं (आपको अपना ग्रीन कार्ड मिलने तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है)
  • यह काम कभी-कभी अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में तेज़ हो सकता है

इन कार्यक्रमों के लिए जितनी जल्दी हो सके आवेदन करना ज़रूरी है. अगर आवेदन करने की समय सीमा निकल जाती है, तो भी आप ग्रीन कार्ड होल्डर या अमेरिकी नागरिक के तौर पर I-130 प्रक्रिया के ज़रिए परिवार पुनर्मिलन के लिए आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आपको वही समान लाभ नहीं मिलेंगे.

फ़ॉर्म I-730 शरणार्थी/शरणागत संबंधी याचिका

फ़ॉर्म I-730 क्या है?

अगर आप शरणार्थी के रूप में अमेरिका आए हैं या आपको शरण प्रदान दी गई है, तो आप फ़ॉर्म I-730 का इस्तेमाल करके इसे अपने परिजन के लिए फ़ाइल कर सकते हैं. यह कार्यक्रम आपको सिर्फ़ अपने परिजनों के लिए ही याचिका दायर करने की सुविधा देता है. इसमें ये लोग शामिल होते हैं:

  • पति/पत्नि
  • 21 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चे

माता-पिता, भाई-बहन, चचेरे/ममेरे भाई-बहन, चाचा-चाची और दादा-दादी शरणार्थी और शरणागत वाले परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रम के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं.

फ़ॉर्म I-730 दाखिल करना अपने परिवार के सदस्य को अमेरिका लाने की याचिका दायर करने का मुख्य तरीका है. आपको अमेरिका आने या आपको शरण प्रदान किए जाने के 2 साल के अंदर आवेदन करना होगा.

आवेदन कैसे करें

शरणार्थी और शरणागत USCIS के पास फ़ॉर्म I-730 दाखिल कर सकते हैं. आपकी रिसेटलमेंट एजेंसी आपको कोई कानूनी प्रतिनिधि ढूंढने में मदद कर सकती है, जो आपको फ़ॉर्म को सही ढंग से भरने और ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठा करने में मदद कर सकता है.

  • मुख्य आवेदक: वह व्यक्ति जो अपने परिवार के किसी सदस्य को अमेरिका लाने का आवेदन फ़ाइल करता है. ऐसे व्यक्ति को याचिकाकर्ता भी कहा जाता है.
  • डेरीवेटिव आवेदक: परिवार का वह सदस्य जिसके लिए याचिकाकर्ता ने आवेदन फ़ाइल किया है. उन्हें लाभार्थी या फॉलो-टू-जॉइन शरणागत या शरणार्थी के रूप में भी जाना जाता है.
Who can apply
Refugees and asylees
अंतिम तारीख
आपको शरणार्थी के रूप में अमेरिका में प्रवेश करने या शरणागत का दर्जा दिए जाने के 2 साल के अंदर आवेदन करना होगा.
परिवार के सदस्य
पति-पत्नि और 21 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चे (आपको शरणार्थी या शरणागत का दर्जा दिए जाते समय)
फ़ॉर्म
सहायक दस्तावेजों के साथ फ़ॉर्म I-730 फ़ाइल करें, जिसके अंतर्गत स्टेटस, पारिवारिक संबंध दर्शाते प्रमाणपत्र और परिवार के सदस्यों की तस्वीरों शामिल हैं
शुल्क
कोई शुल्क नहीं
प्रोसेसिंग समय
वर्तमान में USCIS, I-730 को प्रोसेस करने में औसतन 11 महीने से अधिक का समय लेता है. हर केस अलग होता है और उसे पूरा होने में कम या ज्यादा समय लग सकता है. आप अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.
इंटरव्यू
अगर USCIS को लगता है कि आपके रिश्तेदार पात्रता रखते हैं, तो वह आपके परिवार के सदस्य के साथ एक इंटरव्यू रखेंगे.
  • अगर आपके परिवार का कोई सदस्य अमेरिका के अंदर मौजूद है, तो उनका इंटरव्यू आपके स्थानीय USCIS फ़ील्ड ऑफ़िस में किया जाएगा.
  • अगर वे अमेरिका से बाहर हैं, तो इंटरव्यू USCIS के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में होगा.
  • अधिकारी आपके परिजन के आवेदन की समीक्षा करेगा और इस बारे में निर्णय लेगा कि क्या वे अमेरिका की यात्रा करने की योग्यता रखते हैं या नहीं

    अमेरिका की यात्रा
    यदि स्वीकृत हो, तो उन्हें यात्रा से पहले अधिक कागजी कार्रवाई और आवश्यक कदम पूरे करने होंगे. उन्हें अपनी यात्रा की व्यवस्था खुद करनी होगी.

    संबंध का शपथपत्र (AOR)

    AOR एक कानूनी दस्तावेज़ है जो विदेशों में मौजूद आपके परिजन के साथ आपके पारिवारिक संबंध को साबित करता है. AOR फ़ाइल करने से आपके केस को आपके परिजन वाले केस से जोड़ दिया जाता है. इससे आपके परिवार के सदस्यों को आपकी लोकेशन पर आकर बसने में सहायता मिल सकती है.

    अमेरिका में शरणार्थी, शरणागत और SIV धारक वर्तमान में AOR के माध्यम से परिवार पुनर्मिलन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. पहले, आपके माता-पिता, पति/पत्नी और 21 वर्ष से कम उम्र के उन अविवाहित बच्चों के लिए AOR सबमिट किया जा सकता था जिनके पास शरणार्थी का स्टेटस है.

    अफ़गान परिवारों के लिए कार्यक्रम

    अफ़गानियों के पास अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए, उनके स्टेटस के आधार पर अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं. अगर आप शरणार्थी या शरणागत का दर्जा रखते हैं, तो ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करें. स्थायी निवासियों के लिए, आपको यहां जानकारी मिल सकती है. अफ़गानियों के लिए खास स्टेटस से जुड़े अन्य विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें ये शामिल हैं:

    • अगर आप एक अफ़गान हैं, जिसने अमेरिका में रहते हुए स्पेशल इमिग्रेंट का दर्जा हासिल कर लिया है, तो आपके पति/पत्नी या बच्चों को आपके SIV मामले में जोड़ा जा सकता है. आपको फ़ॉर्म I-824 फ़ाइल करना होगा. अगर USCIS आपके अनुरोध को मंजूरी दे देता है, तो SIV आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए NVC आपसे और आपके परिवार के सदस्यों से संपर्क करेगा.
    • DS-4317 अफ़गान परोली परिवार पुनर्मिलन स्थगित है. आप अभी भी फॉर्म DS-4317 सबमिट कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम रुका हुआ है और शायद फिर से शुरू नहीं हो सकता.

    अपने विकल्पों को समझने के लिए कानूनी सलाह लेना ज़रूरी है. आपकी पुनर्वास की सेवा देने वाली एजेंसी आपती सहायता कर सकती है. संगठन और वकील भी मदद कर सकते हैं. मुफ़्त या कम लागत वाली कानूनी सेवाएं पाने का तरीका जानें.

    lawyer reviewing information
    आप्रवासन घोटालों से बचें

    जानें कि धोखेबाज़ों और नकली वेबसाइटों से खुद को कैसे सुरक्षित रखें. जानें कि अगर आप धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, तो क्या करना चाहिए.

    और अधिक जानें

    इस पेज पर जानकारी UNHCR, USCIS, CLINIC, और अन्य भरोसेमंद स्रोतों से आती है. हमारा उद्देश्य है कि हम आसानी से समझ में आने वाली जानकारी प्रदान करें, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता रहे. यह जानकारी कानूनी सलाह नहीं है.